बलौदाबाजार जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण कर अनियमितता पायी जाने पर कार्यवाही की जा रही है। जिले में पदस्थ निरीक्षकों के द्वारा बीज विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कृषकों को केवल गुणवत्तायुक्त बीजों का ही विक्रय किया जाए। साथ ही कीटनाशक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर निर्देश दिये गये है की कृषकों को नकली एवं कालातीत दवाईयों को किसी भी परिस्थिति में विक्रय न किया जाए।
शासन के निर्देशानुसार अनुदान प्राप्त उर्वरको का विक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। पीओएस मशीन से विक्रय पश्चात ही उर्वरकों का अनुदान निर्माता कम्पनी को प्राप्त होता है। इसलिए फुटकर उर्वरक विक्रेता किसी भी परिस्थिति में बिना पीओएस के अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय नहीं किया जाना चाहिए। जिले के विभिन्न विकासखंडो में नियुक्त उर्वरक निरीक्षकों को नियमित रूप से उर्वरक विक्रय क्रेन्द्रो की निगरानी करने तथा उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध भौतिक स्कंध एवं पीओएस में उपलब्ध स्कंध का मिलान करने तथा दोनों स्कंध में भिन्नता पाए जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए है।