संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ द्वारा कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस या एनपीएस विकल्प अपलोड कर प्रकरणों के निराकरण के लिए आगामी 26 दिसम्बर 2023 तक समय-सीमा निर्धारित किया गया है। इस सिलसिले में जिले के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने परिपत्र जारी कर सभी आहरण-संवितरण अधिकारियों को समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री राज ने बताया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें ओपीएस या एनपीएस चयन हेतु निर्धारित समय-सीमा में विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है,किन्तु कार्मिक संपदा में अपलोड नहीं किया जा सका है। उन प्रकरणों को परीक्षण उपरांत कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड करने हेतु जिला कोषालय अधिकारी को अधिकृत किया गया है। विगत 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त शासकीय सेवक जो विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 मई 2023 तक सेवानिवृत्त या मृत हो चुके हैं तथा संबंधित के द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक या मृत शासकीय सेवक के नॉमिनी द्वारा पुरानी पेंशन योजना में आने का विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप परीक्षण उपरांत विकल्प स्वीकार कर अपलोड किया जाना है। उपरोक्त प्रकरणों को कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड करने हेतु नयी व्यवस्था का निर्धारण किया गया है जिसके तहत संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा मेकर आईडी से संबधित दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे एवं चेकर आइडी से विकल्प को वेरिफाई किया जावेगा तदुपरांत कोषालय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को ऑथोराइज्ड किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्य विशेष अभियान के तहत आगामी 26 दिसम्बर 2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है। अतएव संबधित समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय- सीमा में कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस या एनपीएस विकल्प अपलोड कर प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए।