नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, इसमें से एक था 27 अप्रैल तक पाकिस्तानी भारत छोड़ें। भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तानियों को मिला डेडलाइन आज खत्म हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से कह दिया है कि वो अपने राज्यों में पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजे।
आइए जानते हैं अगर किसी पाकिस्तानी ने आज भारत नहीं छोड़ा तो उसके साथ क्या किया जा सकता है?
13 कैटगरी के लोगों को आज भारत छोड़ना है। इसमें SAARC वीजा,बिजनेस वीजा, विजिटर वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, ट्रांजिट वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, माउंटेनियरिंग वीजा, फिल्म वीजा, स्टूडेंट वीजा, पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीजा वाले लोग शामिल हैं। जो लोग मेडिकल वीजा पर यहां आए हैं, उन्हें मानवीय आधार पर 29 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि मेडिकल वीजा धारकों से कहा गया है कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि जांच के दौरान दिखा सकें।
भारत सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी अगर जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने आज देश नहीं छोड़ा तो यह आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में उन्हें ‘गैर-कानूनी विदेशी’ माना लिया जाएगा। फिर ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा। इसके बाद इन्हें 1 से 5 साल तक की जेल या फिर 10 से 50 हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है। जेल की सजा पूरी करने के बाद केंद्र सरकार उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी।