आज से मई के महीने की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए यह महीना बहुत अहम है क्योंकि इस महीने में टैक्स से जुड़े कई कार्यों की डेडलाइन है. इस महीने काटे गए टैक्स से लेकर टीडीएस सर्टिफिकेट तक कई कामों को पूरा करना आवश्यक है. हम आपको उन तारीखों के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप टैक्स से जुड़े सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं. जानते हैं इस बारे में.
7 मई 2024 तक पूरा करें यह काम-
7 मई की तारीख टैक्सपेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अप्रैल 2024 में कलेक्ट या काटे गए टैक्स को जमा करने की डेडलाइन है. अगर इनकम टैक्स चालान के बिना आप का कार्यालय टैक्स को काटता है तो उसे उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा करना आवश्यक है.
15 मई 2024 तक इनकम टैक्स से जुड़ा पूरा करें यह काम-
इनकम टैक्स की धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत मार्च 2024 में डीडक्ट किए गए टैक्स का टीडीएस सर्टिफिकेट जमा करना 15 मई 2024 तक आवश्यक है. इसके साथ ही सरकारी कार्यालय में फॉर्म 24G के तहत जमा किए गए टीडीएस या टीसीएस के लिए क्लेम करने की डेडलाइन 15 मई 2024 को खत्म हो रही है. वहीं मार्च 2024 की तिमाही में जमा किए गए टीसीएस के लिए स्टेटमेंट जमा करने की डेडलाइन भी 15 मई को खत्म हो रही है. इसके अलावा 15 मई को अप्रैल 2024 तक स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से फॉर्म नंबर 3BB में डिटेल्स जमा करने की डेडलाइन भी खत्म हो रही है.
30 मई 2024 तक पूरा करें यह काम-
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए NRI को संपर्क कार्यालय को एक विवरण फॉर्म नंबर 49C जमा करना होगा. इसके साथ ही अप्रैल 2024 में सेक्शन 194-IA, 194M, 194-IB और 194S के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जमा करना होगा.
31 मई तक टैक्स से जुड़ा पूरा कर लें काम-
31 मार्च 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए टीडीएस स्टेटमेंट की डेडलाइन खत्म हो रही है. Superannuation Fund के लिए ट्रस्टियों की ओर से भुगतान किए गए योगदान पर टैक्स कटौती को भी आपको 31 मई तक क्लेम करना होगा. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म नंबर 61A के जरिए किए गए लेनदेन स्टेटमेंट सर्टिफिकेट देना होगा. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में 2.50 लाख रुपये से अधिक की लेनदेन पर NRI के लिए पैन के लिए अप्लाई करने की यह आखिरी तारीख है.