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पासपोर्ट से जुड़ी वह 3 बातें, जो बन सकती हैं विदेश यात्रा में बाधा, पहुंचा सकती हैं आपको जेल, जानें डिटेल

यदि आप किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पासपोर्ट से जुड़ी पांच बातों को जानना बहुत जरूरी है. कहीं ऐसा न हो कि इन 3 बातों के प्रति आपका लापरवाह नजरिया न केवल आपकी यात्रा में बाधा बन जाए, बल्कि आपको जेल भी जाना पड़ जाए. आपको बता दें कि बीतों दिनों इसी लापरवाह नजरिए के चलते दर्जनों मुसाफिर सलाखों के पीछे जा चुके हैं.

आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, पासपोर्ट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल आपकी विदेश यात्रा में बाधा बन सकती है, बल्कि पासपोर्ट एक्‍ट की धारा 12 के तहत आपको भी जेल भेज सकती है. दरअसल, इमीग्रेशन ब्‍यूरो की तरफ से यह सख्‍ती बीते दशकों में अवैध तरीके से विदेश जाने की तमाम कोशिशों को देखते हुए किया गया है.

आइए अब आपको बताते हैं वह तीन बातें, जो बन सकती है आपके लिए जेल जाने की वजह …

पासपोर्ट की सिलाई:
वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, वैसे तो यह संभव नहीं है कि पासपोर्ट की सिलाई अपने आप खुल जाए. लेकिन, किन्‍हीं कारणों से यदि पासपोर्ट की सिलाई खुल जाती है तो आप पासपोर्ट को खुद से सिलने की बजाय क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क करें. यदि आपने पासपोर्ट की सिलाई खुद से की, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.
पासपोर्ट के 36 पेज
पेज की संख्‍या के लिहाज से भारतीय पासपोर्ट को दो श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी में 36 पेज के पासपोर्ट होते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में 60 पेज के पासपोर्ट होते हैं. इमीग्रेशन ब्‍यूरो की जांच के दौरान, आपके पासपोर्ट में सभी 36 या 60 पेज उपलब्‍ध होने चाहिए. पासपोर्ट से एक भी पेज कम होने पर आपकी विदेश यात्रा पर न केवल बाधा आ जाएगी, बल्कि आपको जेल जाना पड़ सकता है.
एराइवल डिपार्चर स्‍टैंप
वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, पासपोर्ट पर लगी डिपार्चर और एराइवल इमीग्रेशन स्‍टैंप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ आपके लिए भारी पड़ सकती है. लिहाजा, पासपोर्ट पर लगे किसी भी स्‍टैंप और वीजा स्‍टीकर के साथ अपनी तरफ से किसी भी तरह की छेडछाड़ करने की कोशिश न करें. ऐसे करने पर आपके खिलाफ पासपोर्ट एक्‍ट की धारा 12 के तहत कार्रवाई हो सकती है.